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69000 शिक्षक भर्ती : सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मामले पर शिक्षामित्रों के वकील ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

locationलखनऊPublished: Jun 13, 2020 07:18:33 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

– 69000 Shikshak Bharti मामले में फंसा नया पेंच- UP Shiksha Mitra के वकील आर के सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने की उन्हें कोई सूचना नहीं है

69000 शिक्षक भर्ती : सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मामले पर शिक्षामित्रों के वकील ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

69000 शिक्षक भर्ती : सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मामले पर शिक्षामित्रों के वकील ने दी बड़ी प्रतिक्रिया

लखनऊ. 69000 शिक्षक भर्ती (69000 Shikshak Bharti) मामले में पेंच फंस गया है। खबरों के मुताबिक, यूपी सरकार (UP Government) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। याचिका में यूपी सरकार ने उस आदेश पर दोबारा विचार करने को कहा है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने शिक्षामित्रों की याचिका पर 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से डाटा मांगा था कि 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं? वहीं, शिक्षामित्रों (UP Shiksha Mitra) के वकील आर के सिंह ने राज्य सरकार झूठ बोल रही है। अभी तक सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर नहीं की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45,357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65 प्रतिशत के साथ पास हुए। लेकिन, इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए? इसीलिए 69000 पदों में से 37,339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाये या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाये। 09 जून को शिक्षक भर्ती मामले में शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को 37,339 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिये थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने 65-65 कटऑफ पर लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था। इसके खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 37,339 पदों पर स्टे का आदेश दिया था।
शिक्षामित्रों के वकील का दावा
शिक्षामित्रों के वकील आर के सिंह ने कहा कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करने की उन्हें कोई सूचना नहीं है। अर्जी की कॉपी भी उन्हें नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक अर्जी दायर करने पर दूसरे पक्ष को एक कॉपी दी जाती है।
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