अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा इस संबंध में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें को आवश्यक निर्देश जारी किये गये है। 15 अगस्त को रिहा किये जाने वाले कैदी क्रमशः मेरठ, कानपुर नगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, चित्रकूट, सुल्तानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, आगरा, उन्नाव, उरई, हरदोई, फतेहगढ़, लखनऊ, कन्नौज, सीतापुर, गोंडा, सोनभद्र, झांसी, गाजियाबाद व रायबरेली जिलों के कारागारों मे निरूद्ध है।
शासन द्वारा यह भी निर्देश दिये गये हैै कि जुर्माना जमा कराये जाने से पूर्व स्वयं सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट की वैधानिक पवित्रता की जांच अवश्य कर ली जाये।