सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में शिक्षामित्रों ने कहा कि शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति में कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा चयन 45 और 40 फीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर भर्ती के लिए योगी सरकार को आदेश दिया था। चूंकि, 45/40 अंक लाने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 32,269 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले ही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि शिक्षामित्रों के बगैर ही 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दी जाये। शिक्षामित्रों के लिए पद खाली नहीं रख सकते।