लखनऊ

69000 Shikshak Bharti : जब 8000 शिक्षामित्र ही हुए हैं पास तो कैसे भरे जाएंगे 37339 पद

– 69000 Shikshak Bharti में जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है- Supreme Court पहुंची योगी सरकार, कहा- शिक्षामित्रों के लिए खाली नहीं रख सकते इतने पद

लखनऊJun 15, 2020 / 07:22 pm

Hariom Dwivedi

सरकार का कहना है कि शिक्षामित्रों के बगैर ही 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दी जाये। शिक्षामित्रों के लिए पद खाली नहीं रख सकते।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में शिक्षकों भर्ती (69000 Shikshak Bharti) को लेकर जारी गतिरोध थमता नजर नहीं आ रहा है। 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिक्षामित्रों (UP Shiksha Mitra) के लिए 37,339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में सिर्फ 8018 शिक्षामित्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल एक लाख 52 हजार 330 शिक्षामित्र काम कर रहे हैं। इनमें से 45,357 शिक्षामित्र ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठे थे, जिनमें से 8018 शिक्षामित्र ही कटऑफ के हिसाब से जरूरी अंक 60/65 (आरक्षित/सामान्य) ला सके। वहीं, 40/45 फीसदी से ज्यादा अंक पाने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 32,269 है।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर में शिक्षामित्रों ने कहा कि शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति में कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था। लिहाजा चयन 45 और 40 फीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर भर्ती के लिए योगी सरकार को आदेश दिया था। चूंकि, 45/40 अंक लाने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 32,269 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया था। मामले में अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले ही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार का कहना है कि शिक्षामित्रों के बगैर ही 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने दी जाये। शिक्षामित्रों के लिए पद खाली नहीं रख सकते।
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