न्यायमूर्ति विवेक चौधरी का कहना है कि सरकार यह सुनिश्चित करे की एक अधिकारी इस मामले को देखें। वह अधिकारी 10 जनवरी को सभी दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहे। 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चौधरी ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा व अन्य सम्बंधित पक्षों को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा था। गौतरतलब है कि मोहम्मद रिजवान और 103 अन्य परीक्षार्थियों ने 8 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति जताई है। याचिका में ग्रेस अंक देने अथवा आपत्ति जताए गए सवालों को हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी से जांच करवा कर फैसले लेने की गुजरिश की गई है।
15 दिसंबर को आएगा रिजल्ट
15 अक्टूबर को एग्जाम होने के बाद जब उत्तरकुंजी (आंसर की) जारी हुई तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की। इसके बाद प्राधिकारी कार्यालय ने संशोधित उत्तरकुंजी जारी की, जिसमें दो प्रश्नों में गड़बड़ी मानते हुए अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक देने का निर्णय लिया गया लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर से आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद प्राधिकारी कार्यालय ने पुन: संशोधित उत्तरकुंजी जारी की, जिसमें फिर दो प्रश्नों में गड़बड़ी मानी गई और उसमें भी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक देने का निर्णय हुआ लेकिन अभ्यर्थी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस पर अभी सुनवाई चल रही है। इस बीच सचिव डॉ.सुत्ता सिंह ने 15 दिसंबर को टीईटी परिणाम घोषित करने की तैयारी कर ली है।