इस मामले को लेकर प्रभात कुमार का कहना है कि र्हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर बताया जाएगा कि कटऑफ अधिक होने से पद रिक्त रह गए हैं। लिहाजा सामान्य व ओबीसी के लिए कटऑफ मार्क्स 45 के बजाय 40 प्रतिशत और एससी-एसटी के लिए 40 के बजाय 35 फीसदी करने की मंजूरी दी जाए। इसके बावजूद अगर पद रिक्त रहेंगे तो सामान्य व ओबीसी के लिए कटऑफ 33 और एससी-एसटी के लिए 30 प्रतिशत निर्धारित करने का अनुरोध किया जाएगा।
बता दें कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया। यह परीक्षा 68,500 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में 41556 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। यानी पचास फीसदी से भी कम अभ्यर्थी ये परीक्षा पास कर पाए। इस परीक्षा कुल 125745 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था जिसमें से 107908 (85.81 प्रतिशत) अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। 17837 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थी ही शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकेंग। बतादें कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर इस पासिंग माक्र्स में संशोधन कर दिया गया था। इसको लेकर छात्रों में काफी रोष था। छात्रों ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन भी किया था। छात्रों की मांग थी की उत्तर प्रदेश सरकार इस शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट में आपत्ति लगाए।