scriptसुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई | ban on vehicles from morning to evening in lucknow | Patrika News

सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

locationलखनऊPublished: Apr 10, 2020 12:46:37 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

लोगों में लॉकडाउन का पालन सख्ती से कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक वाहनों प्रतिबंध लगा दिया है

सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सुबह साढ़े नौ से शाम छह बजे तक नहीं चलेंगे वाहन, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

लखनऊ. लोगों में लॉकडाउन (Lockdown) का पालन सख्ती से कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) ने शुक्रवार में सुबह साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक वाहनों प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवधि के बीच सड़क पर कोई भी गाड़ी नहीं चलेगी। सरकारी कर्मचारियों, पास धारकों को भी सुबह साढ़े नौ बजे तक हर हाल में अपने कार्यालय पहुंचने के निर्देश हैं। सरकारी कर्मचारियों को शाम छह बजे के बाद कार्यालय से निकलने को कहा गया है। हालांकि, यह आदेश मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। उन्हें पास और परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जाने की अनुमति होगी।
पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय के मुताबिक पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पास जारी किया गया है उन्हें भी सुबह साढ़े नौ बजे तक अपने कार्यालय पहुंचने का आदेश है। सरकारी कर्मचारी शाम छह बजे के बाद ही अपने कार्यालय से निकलेंगे।
मीडियाकर्मियों को रहेगी छूट

जिलाधिकारी अभिशेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त का कहना है कि मिडियाकर्मी अपने पास और परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जा सकेंगे। पुलिसकर्मियों से मीडिया के लोगों को नहीं रोकने के लिए कहा गया है।
दुकानदार भी करें नियम का पालन

आदेश में ऐसे दुकानदारों को भी सामिल किया गया है, जिन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले दुकान पर पहुंचने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित लोग जिन्हें ड्यूटी पास निर्गत किए गए हैं उन्हें उनके पास गले मे लटकाने अथवा गाड़ी के चस्पा करने को कहा गया है, जिससे उन्हें दूर से ही देखा जा सके। लेकिन अगर पास धारकों को बेवजह टहलता पाया गया तो उनके पास निरस्त किए जाएंगे। पुलिस आयुक्त ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो