पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय के मुताबिक पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ये प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पास जारी किया गया है उन्हें भी सुबह साढ़े नौ बजे तक अपने कार्यालय पहुंचने का आदेश है। सरकारी कर्मचारी शाम छह बजे के बाद ही अपने कार्यालय से निकलेंगे।
मीडियाकर्मियों को रहेगी छूट जिलाधिकारी अभिशेक प्रकाश और पुलिस आयुक्त का कहना है कि मिडियाकर्मी अपने पास और परिचय पत्र दिखाकर कार्यालय जा सकेंगे। पुलिसकर्मियों से मीडिया के लोगों को नहीं रोकने के लिए कहा गया है।
दुकानदार भी करें नियम का पालन आदेश में ऐसे दुकानदारों को भी सामिल किया गया है, जिन्हें दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों को सुबह साढ़े नौ बजे से पहले दुकान पर पहुंचने के लिए कहा गया है। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित लोग जिन्हें ड्यूटी पास निर्गत किए गए हैं उन्हें उनके पास गले मे लटकाने अथवा गाड़ी के चस्पा करने को कहा गया है, जिससे उन्हें दूर से ही देखा जा सके। लेकिन अगर पास धारकों को बेवजह टहलता पाया गया तो उनके पास निरस्त किए जाएंगे। पुलिस आयुक्त ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी।