लखनऊ

एटीएम से नहीं निकला पैसा, अब बैंक इतने रुपये बढ़ाकर करेगा वापस

– एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर हो जाएं खुश
– बैंक को ब्‍याज समेत देना पड़ सकता है पैसा
– उपभोक्ता फोरम के फैसले के बाद बैंक को लगा ढटका

लखनऊOct 02, 2019 / 11:52 am

नितिन श्रीवास्तव

एटीएम से नहीं निकला पैसा, अब बैंक इतने रुपये बढ़ाकर करेगा वापस

लखनऊ. अगर एटीएम से पैसे निकाले और वह किसी वजह से बाहर नहीं निकले तो आपके लिये एक अच्छी खबर है। अब बैंक को अपने ग्राहकों को निकाले गए उन पैसों के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है, जो एटीएम से बाहर न निकले हों। दरअसल एक ऐसा ही मामला फरवरी 2017 में हजरतगंज स्थित आईसीआईसीआई के एटीएम से निकाले गए पैसों के बाद सामने आया है। जिसमें अब जिला उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए बैंक को निर्देश दिया है कि बैंक को शिकायतकर्ता को उसकी रकम मय छह फीसद वार्षिक ब्याज के देना होगी।
ब्याज के साथ रकम वापस

दरअसल मैनुद्दीन नाम के एक शख्स का खाता एक्सिस बैंक की श्रावस्ती शाखा में है। फरवरी 2017 में उन्होंने हजरतगंज स्थित आईसीआईसीआई के एटीएम से दस हजार रुपये निकालने की कोशिश की। मैनुद्दीन का कहना है कि रुपया तो नहीं मिला लेकिन अकाउंट से दस हजार निकल गए। इसकी शिकायत आईआईसीआई के कस्टमर केयर पर करने के साथ बैंक से की। बैंक ने यह कहकर कि उन्हें भुगतान मिल चुका है अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। उस मामले में अब जिला उपभोक्ता फोरम प्रथम के वरिष्ठ सदस्य राजर्षि शुक्ला ने एक्सिस बैंक को आदेश दिया है कि वह मैनुद्दीन शेख को दस हजार रुपये छह फीसद वार्षिक ब्याज के साथ अदा करें।

यह है पूरा मामला

शिकायत के बाद बैंक ने मैनुद्दीन को भेजे हुए पत्र में यह लिखा कि सबूत भेजे जा रहे हैं, लेकिन पत्र के साथ ऐसा कोई साक्ष्य नहीं भेजा गया। जिसे यह प्रमाणित हो सके कि मैनुद्दीन को भुगतान मिल चुका है। आखिर में उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई। फोरम में एक्सिस बैंक ने यह बात दोहराई की अकाउंट से दस हजार की रकम निकली है और उसका भुगतान शिकायत कर्ता को कर दिया गया है। फोरम ने कहा कि एक्सिस बैंक ने एटीएम का कोई फुटेज प्राप्त करने की कोशिश नहीं की जिससे यह प्रमाणित हो सकता था कि भुगतान शिकायतकर्ता को मिला या नहीं। यह सीधी सेवा में कमी है। इसलिए बैंक को शिकायतकर्ता को दस हजार रुपये मय छह फीसद वार्षिक ब्याज के देना होगी। साथ ही पांच हजार रुपये वाद व्यय के भी अदा करने होंगे। यदि भुगतान नहीं किया गया तो कुल देय रकम नौ फीसद ब्याज के साथ अदा करनी होगी।
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