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खास पार्टी या समारोह में भी बांटिए शराब, प्रशासन यूं देगा लाइसेंस, ट्रेनों में भी मिल सकेगी मदिरा

locationलखनऊPublished: Dec 12, 2020 08:05:32 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

शासन स्तर से अनुमोदन व मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को समाप्त करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है।

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Liquor

लखनऊ. यूपी में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार कई कदम उठा रही है। इसमें यूपी का आबकारी विभाग भी शामिल है। अब शराब खास एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनें व क्रूज पर भी मिलेंगी। इसकी व्यवस्था कर दी गई है। बार लाइसेंस की प्रक्रिया को और सरल किया गया है व कई बदलाव किए गए हैं। इसमें विशेष आयोजन या समारोह के लिए भी बार लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है। आयोजन व समारोह के लिए बार लाइसेंस सुबह 8 से रात्रि 12 बजे के बीच छह घंटों की अवधि के लिए आनलाइन जारी किए जाएंगे। साथ ही अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर अवधि को रात्रि एक बजे तक भी बढ़ाया जा सकता है।
शासन स्तर से अनुमोदन व मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति को समाप्त करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त को स्वीकृति देने का प्रावधान किया गया है। इससे सरकारी खजाना और भरेगा।
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ऑनलाइन होगा आवदेन-
प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए लाइसेंस स्वीकृति की प्रक्रिया को आनलाइन किया जा रहा है। पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट, विशेष ट्रेनों और क्रूजों में भी बार लाइसेंस को स्वीकृति दी गयी है। वहीं अब लाइसेंस फीस में तीन महीने की छूट भी दी जाएगी। पूर्व में लाइसेंस भले ही किसी भी माह में स्वीकृत हुआ हो, लेकिन फीस पूरे साल की ली जाती थी, लेकिन अब बदले नियम के मुसाबिक, जिस माह से लाइसेंस स्वीकृत होगा उसके पहले के तीन माह की फीस में छूट प्रदान दी जाएगी।
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