
अगर किसी बिजली उपभोक्ता का कनेक्शन पहले बकाया बिल के कारण काटा जा चुका है तो वह महज 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा करके अपना कनेक्शन फिर से जुड़वा सकता है। यह कदम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन (यूपीपीसीएल) की तरफ से लिया गया है।
यूपीपीसीएल ने इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें विभिन्न उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए आंशिक भुगतान की शर्तें तय की गई हैं। उदाहरण के तौर पर कम बिजली खपत करने वाले लाइफलाइन उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशि का 10 प्रतिशत या 250 रुपये, जो भी अधिक हो, जमा करने पर कनेक्शन फिर से चालू कर दिया जाएगा।
इसके अलावा अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत या कम से कम 1000 रुपये का भुगतान करके अपनी बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू करवा सकते हैं। इस नीति का फायदा उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगा जिनका कनेक्शन पहले बिल न भरने के कारण काटा गया था। ऐसे उपभोक्ता अब 25 प्रतिशत बकाया राशि जमा कर अपना कनेक्शन फिर से जुड़वा सकते हैं।
यह भुगतान उपभोक्ता बिजली विभाग के काउंटर पर जाकर, ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य बिल कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से कर सकते हैं। आंशिक भुगतान के बाद उपभोक्ता को एक रसीद दी जाएगी, जिसमें जमा की गई राशि और बकाया राशि का विवरण होगा। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर भविष्य में उपभोक्ता ने अपनी पूरी राशि नहीं जमा की तो विभाग को कनेक्शन काटने का अधिकार प्राप्त रहेगा।
Updated on:
08 Nov 2024 05:48 pm
Published on:
08 Nov 2024 04:16 pm
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