लखनऊ

यूपी में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चुकानी होगी भारी कीमत, जारी हुई जुर्माने की नई रेट लिस्ट

चेकिंग दल अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नए जुर्माने की दरों से ई-चालान करके जुर्माना वसूलेंगे और आपकी जेब खाली करेंगे।

लखनऊAug 07, 2020 / 01:46 pm

Neeraj Patel

Challan

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी मात्रा में चालान भरना होगा, नहीं तो उनको भी अपनी जेब ढीली कर पड़ेगी। क्योंकि भारी भरकंप नया जुर्माना आपकी जेब बिल्कुल खाली कर देगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नया जुर्माने के साथ चालान करने की तैयारी पूरी कर ली है। और इसके लिए परिवहन विभाग के एनआईसी ने ई चालान सॉफ्टवेयर में नए जुर्माने का ब्योरा दर्ज कर दिया है। इस संबंध में सभी आरटीओ चेकिंग दल को मैसेज भेजकर बता दिया गया है। ताकि नए जुर्माने की ई-चालान की कार्रवाई की जा सके।

परिवहन विभाग के आईटी सेल के एआरटीओ प्रभात पांडेय बताते है कि 31 जुलाई को शासनदेश जारी होने के बाद ई-चालान व्यवस्था में बदलाव करने का काम पूरा हो गया है। इस संबंध में प्रदेश भर के चेकिंग दलों के ई-टेबलेट में नए जुर्माने का ब्योरा दर्ज भी करा दिया गया है। चेकिंग दल अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नए जुर्माने की दरों से ई-चालान करके जुर्माना वसूलेंगे और आपकी जेब खाली करेंगे।

जानिए किस पर कितना लगेगा जुर्माना

बिना हेलमेट पर 1000 रुपए जुर्माना
बिना सीट बेल्ट-1000 रुपए जुर्माना
बिना बीमा-1000 रुपए जुर्माना
ड्राइविंग के साथ मोबाइल पर बात करने पर 1000 रुपए जुर्माना
गलत नंबर प्लेट पाए जाने पर 5000 रुपए जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार या बाइक चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना
तेज रफ्तार में वाहन चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना
बिना कागजात गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए जुर्माना

मोबाइल में परिवहन एप होना बहुत जरूरी

आपको बता दें कि अगर आप अपने साथ गाड़ी के कागजात साथ में नहीं लिए हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में परिवहन विभाग द्वारा जारी किया परिवहन एप में अपने सभी कागजात अपलोड करके चल सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में परिवहन एप है और उसमें गाड़ी से संबंधित सभी कागजात सही और अपलोड हैं तो आप चालान से बच सकते हैं। ऐसे में आपका कोई भी अधिकारी चालान नहीं सकता है। बस इसके लिए आपके मोबाइल में परिवहन एप का होना बहुत जरूरी है।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.