सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन उल्लंघन से जुड़े मुकदमे वापस लिए जाएं। साथ ही पलायर कर रहे सभी श्रमिकों को 15 दिनों में उनके घर तक पहुंचाया जाये। और उनके कौशल के अनुरूप उन्हें रोजगार दें।
लखनऊPublished: Jun 10, 2020 05:25:45 pm
Hariom Dwivedi
– बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष Mayawati ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए किया ट्वीट
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों का किया स्वागत, कहा- अब सरकारों की बारी