लखनऊPublished: Mar 19, 2023 08:56:55 am
Aman Pandey
UP News: यूपी की योगी सरकार ने आवंटियो के हितों की रक्षा के लिए नई व्यवस्था लागू की है। तय समय में भूखंड या फ्लैट न देने पर बिल्डरों को आवंटियों को जमा राशि को ब्याज सहित लौटाना होगा।
आवासीय परियोजनाओं में तय समय पर फ्लैट या प्लॉट न देने वाले बिल्डरों पर शिकंजा कस गया है। उन्हें आवंटियों की जमा राशि ब्याज सहित लौटानी होगा। ऐसे 5268 मामलों में 553 बिल्डरों को आरसी जारी हो चुकी है। इनसे 1549 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली होनी है। यूपी रेरा के अनुरोध पर आवास विभाग ने सभी डीएम को आरसी के मुताबिक धनराशि वसूलने के निर्देश दिए हैं।