लखनऊ

उन्नाव दुष्कर्म पर CBI का एक और सबसे बड़ा खुलासा, कुलदीप सेंगर ने रेप करने के बाद किया था ये गलत काम, कपड़े देख रोते हुए मां ने कही ये बात

उन्नाव दुष्कर्म पर CBI का एक और सबसे बड़ा खुलासा, कुलदीप सेंगर ने रेप करने के बाद किया था ये गलत काम, कपड़े देख रोते हुए मां ने कही ये बात

लखनऊOct 04, 2019 / 12:30 pm

Ruchi Sharma

उन्नाव दुष्कर्म पर CBI का एक और सबसे बड़ा खुलासा, कुलदीप सेंगर ने रेप करने के बाद किया था ये गलत काम, कपड़े देख रोते हुए मां ने कही ये बात

लखनऊ. उन्नाव दुष्कर्म (Unnao Rape Case) पीड़िता का दर्द हर एक आम आदमी की जुबान पर है। सीबीआई (Central Bureau of Investigation CBI) लगातार इस मामले में नया-नया खुलासा कर रही है। एक बार फिर सीबीआई (CBI) ने बड़ा खुलासा करते हुए पीड़िता के साथ 11 जून 2017 को कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को आरोपपत्र दाखिल किया।आरोपपत्र के अनुसार तीनों ने 4 जून की घटना के एक सप्ताह बाद लड़की का कथित तौर पर अपहरण किया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) (सीबीआई) ने आरोपपत्र में नरेश तिवारी, ब्रजेश यादव सिंह और शुभम सिंह के नाम आरोपियों के तौर पर दर्ज किये हैं। तीनों जमानत पर हैं। शुभम सिंह की मां शशि सिंह कथित तौर पर पीड़िता को बहलाकर चार जून को विधायक के आवास पर ले गई थी।
मां का दर्ज हुआ बयान

गुरुवार को दिल्ली की अदालत में उन्नाव दुष्कर्म कांड की पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई कथित हत्या के मामले में उसकी मां का बयान दर्ज किया है। मामले से जुड़े वकील ने कहा कि जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के सामने दुष्कर्म पीड़िता की मां और बहन ने बंद कमरे में अपना बयान दर्ज करवाया और शुक्रवार को भी आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।
मृतक पति के कपड़े देख रो पड़ी मां

वकील ने बताया कि अदालत के समक्ष बयान दर्ज कराते वक्त दुष्कर्म पीड़िता की मां मृतक पति के कपड़ों को देखकर भावुक हो गईं और रो पड़ीं जिसे देखते हुए अदालत ने शांत होने के लिए उन्हें कुछ समय दिया।
पीड़िता को दिल्ली में नहीं मिल रहा मकान

वहीं उन्नाव कांड की पीड़िता और उसके परिवार को दिल्ली में रहने के लिए कोई किराए पर मकान नहीं दे रहा है । पीड़िता के वकील धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा को बताया कि कुछ घर मिले लेकिन लड़की और उससे जुड़े मामले के बैकग्राउंड के बारे में बताए जाने पर मकान मालिक उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार नहीं हुए। इस मुद्दे को अदालत ने गंभीरता लिया है और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को इस काम में मदद के लिए चुना। अदालत ने आयोग को निर्देश दिया कि वह अपनी एक टीम बनाकर शिकायतकर्ता और उसके परिवार वालों को यहां ठहराने की व्यवस्था करने में मदद करे।

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