इससे पहले 13 मई हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेकर सीबीआई को मामले की सटटाउस रिपोर्ट 2 मई की सुबह 10 बजे पेश करने की आदेश दिए थे। साथ ही साथ मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व अन्य आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। जिसके बाद सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस चार्जशीट के बावजूद सीबीआई को नए सिरे से विवेचना करने को कहा था।
सीबीआई इस मामले में घटना के समय उन्नाव में तैनात एसपी, सीओ और थाने में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। सीबीआई सभी के बयान दर्ज कर चुकी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी विधायक की तत्काल गिरफ्तारी का आदेश देते हुए कहा था कि वह कानून और व्यवस्था की मशीनरी को ‘प्रभावित कर रहे हैं।’
कोर्ट ने कहा था कि 11 जून से 20 जून 2017 तक कक्षा छह की सत्रह वर्षीय छात्रा के साथ अवधेश तिवारी, शुभम व बृजेश यादव ने सामूहिक दुष्कर्म किया और वे जमानत पर रिहा हो गए। लड़की ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री से विधायक, उनके भाई और अन्य पर सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत की।