फैसलों की जानकारी यूपी सरकार के प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह व श्रीकांत शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, रेप, मॉब लिंचिंग, एसिड अटैक के केस में डीएम की संस्तुति पर 25 प्रतिशत इंटरिम कंपेनसेशन तुरंत दिया जा सकेगा।
श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बैठक में 23 सहकारी चीनी मिलों को 2019-20 के पेराई सत्र के लिये सहकारी बैंकों से दिए जाने वाले 3221 करोड़ रुपए पर शासकीय गारंटी को मंजूरी प्रदान की गई है। गुड़, खंडसारी इकाइयों के लिये एकमुश्त समाधान योजना 10 प्रतिशत अधिक बजट के साथ तीन साल के लिए लागू होगी। इसके लिये 31.20 करोड़ की जगह 49.09 करोड़ की हानि सरकार वहन करेगी।