– 30 जून को सेवानिवृत्त से होने वाले व्यक्ति को उसी चयन वर्ष की रिक्तियों में शामिल किया जाएगा।
– कार्यकारी आदेश के आधार पर कोई भी चयन प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा बल्कि सेवा नियमावली के अनुसार भेजा जाएगा।
– पात्रता क्षेत्र में मेरिट के चयन के लिए चयन वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या का यथासंभव 3 गुना लेकिन कम से कम 8 ज्येष्टतम पात्र अफसरों के नाम भेजे जाएंगे।
– पात्र अभ्यर्थियों की जेष्ठता सूची निर्विवादित होनी चाहिए।
– पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित किसी अधिकारी के खिलाफ यदि कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है तो 15 दिन के भीतर आरोप पत्र जारी कर दिए जाएं।
– आरोप पत्र न दिए जाने की दशा में कारणों का उल्लेख किया जाए।
– इसी तरह अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों में सूचना दी जानी है।
– अधिकारियों के चयन वर्ष से ठीक 10 वर्ष पूर्व की फाइनल चरित्र प्रविष्टि का सारांश भी भेजा जाएगा।
– यदि किसी कार्मिक के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही चल रही है तो उसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
– प्रशासकीय विभाग के विभागीय प्रमुख स्वयं सुनिश्चित करेंगे कि दी जा रही सूचना अंतिम अद्यतन व पूर्ण है।
– तय़ सिद्धान्तों के अनुसार पात्र अधिकारियों के अंकों व सुसंगठनों का अधिकारीवार विवरण भी दिया जाएगा।