योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना घटतौली पकड़े जाने पर एक लाख का जुर्माना
पहले गन्ना घटतौली पकड़े जाने पर जुर्माना 50 लाख रुपए था, जिसे अब दोगुना करते हुए एक लाख रुपए कर दिया गया है

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब गन्ने की घटतौली पकड़े जाने पर मिल अथवा गन्ना खरीद केंद्र के जिम्मेदारों से एक लाख रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा में 'उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनिमय)(संशोधन) विधेयक 2021' पेश किया। सरकार ने इस विधेयक को दिसम्बर 2020 में प्रख्यापित किया था, जिसे अब सदन में पेश किया गया है। गन्ना किसानों के हितों को देखते हुए योगी सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। पहले गन्ना घटतौली पकड़े जाने पर जुर्माना 50 लाख रुपए था, जिसे अब दोगुना करते हुए एक लाख रुपए कर दिया गया है।
इसके अलावा योगी सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। इससे सजायफ्ता लोगों के पदाधिकारी बनने पर रोक लग सकेगी, जिसके बाद अब किसी भी सोसाइटी में सजायाफ्ता लोग पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अदालत जाने से पहले आयुक्त के यहां अपील का विकल्प होगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब सोसाइटी में अब सिर्फ साफ-सुथरी छवि के लोग ही पदाधिकारी बन सकेंगे, जिससे सोसाइटी में ईमानदार लोग सही फैसले लेंगे।
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