भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का 'वार', लिए कई कड़े फैसले
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर सत्ता में आई योगी सरकार कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उसी राह पर और तेजी से चल पड़ी है

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सूबे में अब तक जहां कई कड़े फैसले लिए गये हैं वहीं, सैकड़ों आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मंडी परिषद के निर्माण खंड में करोड़ों का घोटाला मामले में सीएम योगी ने छह अधिकारियों पर एफआईआर के आदेश दिये तो ट्रांसफर-पोस्टिंग में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। गन्ना किसानों को घटतौली से बचाने के लिए शुक्रवार को सरकार ने 'उप्र गन्ना संशोधन विधेयक 2021' पेश किया वहीं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2021 लाकर सजायफ्ता लोगों के पदाधिकारी बनने पर रोक लगा दी। अब किसी भी सोसाइटी में सजायाफ्ता लोग पदाधिकारी नहीं बन सकेंगे। रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ अदालत जाने से पहले आयुक्त के यहां अपील का विकल्प होगा। सरकार के इस फैसले के बाद अब सोसाइटी में अब सिर्फ साफ-सुथरी छवि के लोग ही पदाधिकारी बन सकेंगे, जिससे सोसाइटी में ईमानदार लोग सही फैसले लेंगे। इससे भ्रष्टाचार की भी संभावनाएं बेहद कम होंगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर सत्ता में आई योगी सरकार कार्यकाल के अंतिम वर्ष में उसी राह पर और तेजी से चल पड़ी है।
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उत्तर प्रदेश में अब तक 2100 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें कई दोषियों को जेल भी भेजा जा चुका है। वर्ष 2017 से 2019 तक अभियोजन विभाग ने 1648 भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अदालतों में पैरवी की। कुल 42.85 फीसदी मामलों में सजा दिलाई गई। नियुक्ति विभाग की तरफ से एक अप्रैल 2017 से तकरीबन 94 पीसीएस अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं, पिछले दो वर्ष में 480 दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐक्शन लिया गया। पीड़ितों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के मामलों में भी बीते दो वर्षों में 429 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके अलावा वर्ष 2020 से लेकर अब तक दोषियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, शुक्रवार को मंडी परिषद के छह अफसरों पर हुई कार्रवाई ऐसा ही एक कदम है।
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