इसके अलावा योजनाओं/परियोजनाओं के पुनरीक्षित व्यय के मूल्यांकन और उनके औचित्य के परीक्षण की व्यवस्था में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। 5 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रशासकीय विभाग करेंगे तो वहीं 5 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों का परीक्षण वे प्रशासकीय विभाग करेंगे जिनमें मुख्य अभियंता तैनात हों। 5 करोड़ रुपये से अधिक व 25 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों का परीक्षण पीएफएडी और प्रशासकीय विभाग करेंगे जिनमें मुख्य अभियंता न हों। 25 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों का परीक्षण प्रमुख सचिव, वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति करेगी।
इसी के साथ वाराणसी के ग्राम भंदहा कला की नागरिक उड्डयन विभाग की भूमि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को रैपिड एक्शन फोर्स की नई वाहिनी की स्थापना के लिए हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुजफ्फरनगर-सहारनपुर वाया देवबंद राज्य राजमार्ग संख्या-59 पर पथकर वसूली की अधिसूचना का कैबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया है।
इलाहाबाद व झांसी में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण से संबंधित पुनरीक्षित प्रायोजना के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रस्तावित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के भवन के पुनरीक्षित निर्माण कार्यों के लिए 4108.46 लाख रुपये व 3565.89 लाख रुपये की लागत पर अनुमोदन किया गया है। बाराबंकी के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28सी के पुनरुद्धार व उच्चीकरण के लिए 10वीं वाहिनी पीएसी बाराबंकी की भूमि को नि:शुल्क हस्तान्तरित करने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इस भूमि का हस्तान्तरण अधिशासी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लोक निर्माण विभाग लखनऊ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के पक्ष में नि:शुल्क किया जाना है।