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सीएम योगी का तोहफा, यूपी में अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार

locationलखनऊPublished: Apr 09, 2022 06:52:56 am

Divorced Daughter यूपी में अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। पर ये पेंशन तब ही मिलेगी जब तलाकशुदा बेटियां यूपी सरकार के इन नियमों पर खरी उतरेंगी नहीं तो मायूसी हाथ लगेगी। जानें क्या है वो नियम।

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सीएम योगी का एक और तोहफा। उत्तर प्रदेश में अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। यूपी में अभी तक यह व्यवस्था नहीं थी। इस शासनादेश के बाद तमाम तलाकशुदा बेटियों के लिए एक बड़ी राहत होगी। अब वो पारिवारिक पेंशन पा सकेगी। और उनका जीवन आसान हो सकेगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव नीलरतन कुमार ने इस आशय का शासनादेश गुरुवार को जारी किया है।
तलाकशुदा बेटी फैमिली पेंशन की हकदार, जानिए क्‍या है शर्त

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि, किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा पुत्री को तब ही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी जब उसके पिता/माता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम कोर्ट में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो। शर्त यह होगी कि ऐसी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो।
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तलाक की तारीख से शुरू होगी पारिवारिक पेंशन

ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन तलाक की तारीख से शुरू होगी। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता/माता के जीवित रहते हो गया हो।
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जुलाई 2017 में केंद्र ने की थी व्यवस्था

केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में यह व्यवस्था की थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तब भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके पिता/माता के जीवित रहते सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ हो। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में केंद्र की व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है।
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