तलाकशुदा बेटी फैमिली पेंशन की हकदार, जानिए क्या है शर्त यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय किया है कि, किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति की तलाकशुदा पुत्री को तब ही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत होगी जब उसके पिता/माता के जीवित रहते तलाक की कार्यवाही सक्षम कोर्ट में दायर कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के बाद तलाक हुआ हो। शर्त यह होगी कि ऐसी तलाकशुदा पुत्री पारिवारिक पेंशन की पात्रता की अन्य सभी शर्तें पूरी करती हो।
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तलाक की तारीख से शुरू होगी पारिवारिक पेंशन ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन तलाक की तारीख से शुरू होगी। वित्त विभाग ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि किसी सरकारी सेवक/पेंशनभोगी या उसकी पत्नी/पति पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तभी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती थी जब उसका तलाक पिता/माता के जीवित रहते हो गया हो। यह भी पढ़ें