scriptअब इस बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे सीएम योगी अदित्यनाथ, हुआ बड़ा फैसला | CM yogi to become the president of this newly former board | Patrika News

अब इस बोर्ड के अध्यक्ष बनेंगे सीएम योगी अदित्यनाथ, हुआ बड़ा फैसला

locationलखनऊPublished: Sep 10, 2019 07:17:32 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

सीएम योगी इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष और निवेश प्रोत्साहन मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

CM yogi

CM yogi

लखनऊ. योगी सरकार (Yogi Government) आने के बाद प्रदेश में निवेशकोँ (Investment) को आकर्षित करने लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। इस कवायद में अब प्रदेश सरकार (UP Government) एक और कदम आगे बढ़ चली है। अब उत्तर प्रदेश (UP Government) में अलग से निवेश बोर्ड (Investment Board) का गठन किया जा जाएगा, इस पर फैसला ले लिया गया है। राज्य में बड़े स्तर पर निवेश को आकर्षित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। सीएम योगी (CM yogi) इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष। फिलहाल इसके लिए अधिनियम का प्रारूप तैयार करवाया जा रहा है। यही नहीं प्रदेश में आगे चलकर जो भी इन्वेस्टर्स समिट (Investors Summit) होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इसी बोर्ड और संबंधित निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय की होगी न की उद्योग विभाग की।
ये भी पढ़ें- गठबंधन टूटने के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने मायावती के आरोपों पर किया करारा पलटवार, कहा – दूसरे पर भरोसा करने….

जल्द होगा गठन-
अधिनियम के प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार, निवेश बोर्ड (Investment Board) में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव (Pramukh SachiV) या अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। बोर्ड में करीब 20-25 सदस्य होंगे। यही नहीं, आईएएस (IAS) अधिकारियों के अलावा निवेश (Investment) एवं उद्योग (Industry) के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें बतौर सदस्य शामिल होंगे। राज्य मुख्यालय स्तर पर बोर्ड का नवगठित ढांचा काम करेगा। निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Sidharthnath Singh) ने इसको लेकर कहा है कि यूपी सरकार (UP Government) ने निवेश बोर्ड (Investment Board) के गठन के लिए एक्ट बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नियमानुसार कैबिनेट (Cabinet) से ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद सदन में बिल लाया जाएगा।
ये भी पढ़ें- अखिलेश यादव अचानक सीधे पहुंचे सपा कार्यालय, आजम खां को लेकर दिया बड़ा बयान

बोर्ड के गठन के लिए विधानसभा व विधान परिषद में रखा जाएगा प्रस्ताव-

बोर्ड के गठन के लिए अधिनियम बनाना होगा। इसलिए संबंधित प्रारूप को नियमानुसार पहले कैबिनेट (Cabinet) से पास करवाया जाएगा। इसके बाद उसे विधानसभा (Vidhan Sabha) व विधान परिषद (Vidhan Parishad) में इसे रखा जाएगा। निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय अनपूरक बजट (Supplementary Budget) में बोर्ड के लिए धनराशि की मांग करेगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो