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अधिनियम के प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार, निवेश बोर्ड (Investment Board) में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव (Pramukh SachiV) या अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। बोर्ड में करीब 20-25 सदस्य होंगे। यही नहीं, आईएएस (IAS) अधिकारियों के अलावा निवेश (Investment) एवं उद्योग (Industry) के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें बतौर सदस्य शामिल होंगे। राज्य मुख्यालय स्तर पर बोर्ड का नवगठित ढांचा काम करेगा। निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Sidharthnath Singh) ने इसको लेकर कहा है कि यूपी सरकार (UP Government) ने निवेश बोर्ड (Investment Board) के गठन के लिए एक्ट बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नियमानुसार कैबिनेट (Cabinet) से ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद सदन में बिल लाया जाएगा।
अधिनियम के प्रस्तावित प्रारूप के अनुसार, निवेश बोर्ड (Investment Board) में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रमुख सचिव (Pramukh SachiV) या अपर मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे। बोर्ड में करीब 20-25 सदस्य होंगे। यही नहीं, आईएएस (IAS) अधिकारियों के अलावा निवेश (Investment) एवं उद्योग (Industry) के क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें बतौर सदस्य शामिल होंगे। राज्य मुख्यालय स्तर पर बोर्ड का नवगठित ढांचा काम करेगा। निवेश एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Sidharthnath Singh) ने इसको लेकर कहा है कि यूपी सरकार (UP Government) ने निवेश बोर्ड (Investment Board) के गठन के लिए एक्ट बनाने का फैसला किया है। इसके लिए नियमानुसार कैबिनेट (Cabinet) से ड्राफ्ट की मंजूरी के बाद सदन में बिल लाया जाएगा।
ये भी पढ़ें- अखिलेश यादव अचानक सीधे पहुंचे सपा कार्यालय, आजम खां को लेकर दिया बड़ा बयान बोर्ड के गठन के लिए विधानसभा व विधान परिषद में रखा जाएगा प्रस्ताव- बोर्ड के गठन के लिए अधिनियम बनाना होगा। इसलिए संबंधित प्रारूप को नियमानुसार पहले कैबिनेट (Cabinet) से पास करवाया जाएगा। इसके बाद उसे विधानसभा (Vidhan Sabha) व विधान परिषद (Vidhan Parishad) में इसे रखा जाएगा। निवेश प्रोत्साहन मंत्रालय अनपूरक बजट (Supplementary Budget) में बोर्ड के लिए धनराशि की मांग करेगा।