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विग रिफंड न दिलवाने पर रूक सकती है लखनऊ डीएम की सैलरी

locationलखनऊPublished: Jul 19, 2019 12:30:30 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

– Lucknow DM Kaushal Raj Sharma की सैलरी रोकने का आदेश
– उपभोक्ता से पैसे की रिकवरी न करने पर उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश
– 2010 का मामला

kaushal raj sharma

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लखनऊ. उपभोक्ता से पैसे की रिकवरी न करने पर उपभोक्ता फोरम ने लखनऊ के डीएम कौशलराज शर्मा ( lucknow dm Kaushal Raj Sharma) की सैलरी कोरने का आदेश दिया है। यह मामला 2010 का है। मामले में यूपी के कोषाध्यक्ष और राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर फोरम के आदेश पर अमल करने को कहा गया है।अदालत की ओर से ट्रेजरी अफसर को निर्देश दिए गए हैं कि डीएम कौशराज शर्मा की तनख्वाह रोकी जाए। दरअसल, उपभोक्ता फोरम ने 2010 में एक फैसला दिया था। इस फैसले को कौशलराज शर्मा लागू करने में नाकाम रहे। इसके बाद फोरम ने यह कार्रवाई करने की बात कही है।
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इस मामले में लखनऊ उपभोक्ता फोरम के राजश्री शुक्ला का कहना है कि 2010 में एक उपभोक्ता ने विग कंपनी के खिलाफ केस जीता था। इसी के आधार पर फैसला दिया गया था कि विग कंपनी उपभोक्ता के पैसे वापस करे। हमने फैसले के अनुसार काम करने के लिए डीएम को कई बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने संज्ञान नहीं लिया. हमें ऐसा करना था, ताकि डीएम और जिला प्रशासन कार्रवाई करे।
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यह है मामला

ठाकुरगंज निवासी डॉ. मोहम्मद मन्नान ने 2010 में हजरतगंज के अशोक टावर स्थित इनोवेट क्योर कंपनी से 9,800 रुपये में विग खरीदी थी। लेकिन ग्राहक की शिकायत थी कि विग बेचने वाली कंपनी ने जो दावे किए थे, प्रोडक्ट उसके अनुरूप नहीं था। लिहाजा कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर उन्होंने पैसे वापस करने की मांग की थी।
शिकायत के बाद सदस्य फोरम प्रथम राजर्षि शुक्ला ने आदेश जारी कर विग बेचने वाली कंपनी के प्रबंधक उपभोक्ता को उसकी मूल रकम वापस करने का आदेश दिया। साथ ही छह प्रतिशत की दर से ब्याज भी अदा करने को कहा। मगर आदेश के बाजवूज उपभोक्ता को रकम नहीं लौटाई गई। इसके बाद फोरम ने डीएम कौशलराज शर्मा को निर्देश दिया कि कंपनी के प्रबंधक की संपत्ति को नीलाम कर उपभोक्ता को रकम दिलवाएं। आदेश का संज्ञान न लेने पर फोरम की ओर से डीएम को दो बार नोटिस जारी की गई। 5 अप्रैल को जारी नोटिस में फोरम ने डीएम से 17 जुलाई तक कंपनी सो उपभोक्ता को उसकी रकम वापस दिलवाने का आदेश दिया। लेकिन इसके बावजूद फोरम के आदेश को डीएम ने संझान में नहीं लिया। लिहाजा फोरम ने डीएम की तनख्वाह रोकने का आदेश जारी कर उन्हें अदालत में उपस्थित होने को कहा।
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