scriptकोरोनाः लॉकडाउन में होशियारी दिखाने वालों को इस कानून के तहत पुलिस भेज रही जेल, कर रही चालान | coronavirus Lockdown sections under which police taken strict action | Patrika News

कोरोनाः लॉकडाउन में होशियारी दिखाने वालों को इस कानून के तहत पुलिस भेज रही जेल, कर रही चालान

locationलखनऊPublished: Mar 24, 2020 04:50:42 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन लोग सख्ती से इसका पालन नहीं कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं।

Police

Police

लखनऊ. प्रदेश में लॉकडाउन है, लेकिन सभी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं और घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के पास सख्ती दिखाने के अतिरिक्त कोई और विक्लप नहीं रह गया है। मंगलवार सुबह की लॉकडाउन की स्थिति 17 जिलों तक थी, लेकिन अब इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रावधान भी है। COVID-19 (nCOV19) से संबंधित कानून / नियामक हैं जिनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ-साथ जेल भेजने का प्रावधान हैं। वह क्या है, निम्म देखें-
ये भी पढ़ें- कोरोना के मद्देनजर यूपी के 2.88 लाख वकीलों को मिल सकती है 20-20 हजार रुपए की आर्थिक मदद

1. Sec 188 IPC: इसके तरह सरकार द्वारा घोषित आदेश का उल्लंघन करने के तहत कार्रवाई होगी।
संज्ञेय, जमानती।
2. Sec.269 IPC- इसके तहत लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना वाले किसी भी कार्य को करने पर 6 महीने तक कारावास या जुर्माना, या दोनों दंड होंगे।
संज्ञेय, जमानती
3. Sec 270 IPC- जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना के लिए जाने जाने वाले किसी भी कार्य को करना, इसमें 2 साल की कैद, या जुर्माना, या दोनों।
संज्ञेय, जमानती
4. Sec.271 IPC- जानबूझकर किसी संगरोध नियम की अवज्ञा करना। इसमें 6 महीने की कैद, या जुर्माना, या दोनों।
गैर-संज्ञेय।

ट्रेंडिंग वीडियो