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सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में घटेंगे कर्मचारी, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए शासन ने तैयार की नई गाइडलाइन

locationलखनऊPublished: Apr 12, 2021 09:44:45 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना (Covid-19) की दूसरी लहर को देखते हुए सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है

सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में घटेंगे कर्मचारी, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए शासन ने तैयार की नई गाइडलाइन

सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में घटेंगे कर्मचारी, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए शासन ने तैयार की नई गाइडलाइन

लखनऊ. उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना (Covid-19) की दूसरी लहर को देखते हुए सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। यह आदेश सोमवार से लागू होगा। ऑफिस में अल्टरनेट तरीके से काम किया जाएगा। यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कर्मचारियों के एक हिस्से को बुलाया जाएगा, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को कर्मचारियों के दूसरे हिस्से को ऑफिस आना होगा। तमाम सरकारी विभागों में आदेश लागू कर दिया गया है। विभाग के प्रमुख को निर्देश दिया गया है कि वे रोस्टर तैयार कर दें। आदेश में यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक दिन में अपने पटल के साथ ही एक सहयोगी के पटल का काम भी देखना होगा। जिससे काम भी न रुके और नियम का पालन भी हो।
रविवार को कर्मचारियों की सूची तैयार की गई। कर्मचारियों को अल्टरनेट तरीके से काम करना होगा। एक दिन में 50 फीसदी कर्मचारी ऑफिस आएंगे। जो कर्मचारी आज काम खत्म करेगा, उसे अपने रिलीवर को बताना होगा कि कल कहां से काम करना है, जिससे फाइलें आगे बढ़ती रहें। एडीएम सिटी एके कनौजिया ने कहा कि 50 फीसदी का रोस्टर जारी कर दिया गया है। वहीं विकास भवन में सीडीओ शिपू गिरि ने सभी विभागों के अफसरों को रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी बोर्ड में 50 प्रतिशत उपस्थिति

यूपी बोर्ड में भी सोमवार से कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति की व्यवस्था लागू होगी। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार शासन के निर्देश पर रोटेशन के आधार पर आधे कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। जिन कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षण हैं उन्हें घर से ही काम करने का आदेश है।
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