लगेगा 5000 का जुर्माना आदेश के मुताबिक 31 जनवरी तक हर हाल में गाड़ियों के आगे लगे बंफर हटवा लें अन्यथा गाड़ी मालिकों को काफी मुश्किल होगी। क्योंकि तय तारीख के बाद अगर वाहनों में यह बंफर लगे मिले तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग से जारी आदेशों में परिवहन आयुक्त ने मोटरयान अधिनियम की धारा-52 का हवाला देते हुए कहा है कि इसे लगाया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे दुर्घटना के वक्त जानमाल को गंभीर नुकसान होता है। इसलिए गाड़ियों में इसे लगवाया जाना पूरी तरह से नियम के खिलाफ माना जाएगा।
यहां खुलेआम लगते हैं बंफर राजधानी लखनऊ के लालबाग में स्थित कार श्रंगार बाजार में खुलेआम सजावट और एसेसरीज के नाम पर चौपहिया वाहनों में क्रैश गार्ड या बंफर लगाए जाते हैं। परिवहन विभाग की कई बार चेतावनी और कार्रवाई के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पाई। ऐसे दुकानदारों पर अब तक विभाग की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई और इसी का नतीजा है कि यह अवैध कारोबार खुलेआम फल-फूल रहा है। इन बाजारों में न केवल बंफर लगाए जाते हैं बल्कि गाड़ियों में नियमों के खिलाफ उनके स्वरूप में भी बदलाव किया जाता है। जिसपर भी विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।