ये भी पढ़ें- अयोध्याः विवादित ढांचा ध्वंस मामले पर कोर्ट के फैसले को चुनौती देगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया जाना चाहिए। याचियों की ओर से अधिवक्ता का आरोप था कि इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार चार प्रतिशत का विकलांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए लेकिन सरकार व सम्बंधित विभाग विकलांग लोगो की अनदेखी कर रहे हैं।
ये भी पढ़ें- फिर नाराज हुए चाचा शिवपाल, भतीजे अखिलेश पर साधा निशाना, सपा में जाने को लेकर दिया बड़ा बयान उधर, सरकारी वकील ने कहा था कि जवाब के लिए एक हफ्ते का और समय दिया जाय और यह आश्वासन भी अदालत को दिया था कि हफ्ते भर में जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21अक्तूबर को होगी।