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69 हजार शिक्षकभर्ती में दिव्यांग आरक्षण मामले की अगली सुनवाई 21 को

locationलखनऊPublished: Oct 17, 2020 07:46:32 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

हाईकोर्ट (Highcourt) की लखनऊ खंड पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती (Teachers Recruitment) मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21अक्तूबर को नियत की है।

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पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क.

लखनऊ. हाईकोर्ट (Highcourt) की लखनऊ खंड पीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती (Teachers Recruitment) मामले में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4 फीसदी आरक्षण लाभ दिए जाने की याचिका पर अगली सुनवाई 21अक्तूबर को नियत की है। इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से जवाबी हलफ़नामा पेश किया जा चुका है।
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न्यायमूर्ति राजन राय ने यह आदेश याची राम किशोर व कई अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। याचियों का कहना था कि सहायक अध्यापकों के लिए हो रही शिक्षक भर्ती में शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार 4 प्रतिशत का आरक्षण लाभ दिया जाना चाहिए। याचियों की ओर से अधिवक्ता का आरोप था कि इस भर्ती में कानून व नियम के अनुसार चार प्रतिशत का विकलांग आरक्षण लाभ मिलना चाहिए लेकिन सरकार व सम्बंधित विभाग विकलांग लोगो की अनदेखी कर रहे हैं।
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उधर, सरकारी वकील ने कहा था कि जवाब के लिए एक हफ्ते का और समय दिया जाय और यह आश्वासन भी अदालत को दिया था कि हफ्ते भर में जवाबी हलफ़नामा दाखिल कर दिया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21अक्तूबर को होगी।

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