आतिशबाजी के लिए रखे समय का पूरा ध्यान
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पटाखों पर बैन के बाद अन्य राज्यों में भी आतिशबाजी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। लखनऊ जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा है कि जिले में रात 10 बजे के बाद कोई भी आतिशबाजी नहीं करेगा। सुबह 6 बजे तक इसका पालन करना होगा। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों पर बैन रहेगा। जिनका मानक 125 डेसिबल से अधिक न ही उन पटाखों की बिक्री होगा और न ही उनका प्रयोग। इसमें तेज आवाज वाली राकेट, लडियां, बम, चटाई, क्रै कर, मिसाइल्स आदि शामिल रहेंगे।
दुकानदारों के लिए भी सख्त नियम
डीएम ने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पटाखों की दुकान नहीं लगाएगा। अस्थाई आतिशबाजी की दुकानें को अनुमति मिलने पर 17 और 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक दुकाने लगेंगी। वहीं दीपावली के दिन 19 अक्टूबर सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक दुकान लगाने की अनुमति रहेगी। लेकिन अस्थाई फुटकर बिक्री की दुकान चिन्हित जगह के अलावा और कहीं नहीं लगाई जा सकेंगी।
विदेशी पटाखों से रहें दूर
डीएम कौशलराज शर्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि दीपावली पर विदेशी पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी करने पर बैन रहेगा। साथ ही उन पटाखों का प्रयोग भी बैन होगा जिनमें एण्टीमनी, आर्सैनि क, लेण्ड लिथियन, मरकरी और स्ट्रान्सियम क्रोमेड का इस्तेमाल किया गया हो।
इन क्षेत्रों में बैन रहेंगी आतिशबाजी
डीएम के मुताबिक लखनऊ में कई क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है, जहां किसी भी समय पटाखें की बिक्री और आतिशबाजी पर पूरी तरह से बैन रहेगा। इसमें विधान सभा भवन, जी.पी.ओ, अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, प्राणि उद्यान के आस-पास का 200 मीटर का दायरा शामिल किया गया है।