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31 दिसंबर की डेडलाइन से हो रही परेशानी को देखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन मालिकों को राहत देते हुए इस डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), वाहन रजिस्ट्रेशन के कागजात (RC), गाड़ी का परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह बीच में खत्म होने या इनका पीरियड पूरा होने पर घबराने की जरूरत नहीं। नए आदेश के बाद अब इन्हें 31 मार्च तक रिन्यू और सही कराया जा सकेगा। जिन दस्तावेजों की अवधि 20 फरवरी 2020 को खत्म हो गई है। उन्हें भी 31 मार्च तक वैध मान लिया जाएगा।
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31 दिसंबर की डेडलाइन नजदीक आने से उन गाड़ी मालिकों की परेशानी बढ़ गई थी, जिसके कागजात किसी कारणवश सही नहीं हो सके हैं। इसमें काॅमर्शियल वाहन मालिकों को ज्यादा टेंशन थी। इनकी ओर से सरकार से अपील भी की गई थी, क्योंकि बहुत से वाहन कोरोना के बाद कुछ समस्याओं के चलते सड़क पर नहीं हैं, इनमें स्कूल बसें भी शामिल हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए यह राहत दी गई है।
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बताते चलें कि इसे लेकर अब तक चार बार ये डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। अगस्त के महीने में सरकार ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी। अब इसे बढ़ाते हुए सभी राज्यों में तत्काल लागू करने का आदेश दे दिया गया है।