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लखनऊ

यूपी रोडवेज में कर्मचारियों को बिना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी ड्यूटी

– ड्यूटी पर जाने से पहले देना होगा कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र

लखनऊJun 03, 2021 / 02:39 pm

Neeraj Patel

UP Roadways

Employees will not get duty without vaccination in UP Roadways

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 18 से 45 वर्ष की आयु के 50 प्रतिशत संविदा कर्मचारियों को रोडवेज बस में तब तक ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा, जब तक वे कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। इसी तरह अनुबंधित बसों के चालकों को भी बिना वैक्सीन के ड्यूटी स्लिप नहीं दी जाएगी। आरएम मनोज कुमार पुंडीर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि रोडवेज कर्मचारियों द्वारा कोरोना वेक्सीन लगवाने के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैक्सीनेशन की जानकारी ली और निर्देश दिए कि नियमित एवं संविदा कर्मचारी वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करें तो उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया जाए। आरएम ने बताया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के नियमित कर्मचारियों एवं संविदा पर नियोजित को भी वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बिना ड्यूटी पर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने में जो कर्मचारी रुचि नहीं ले रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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कई कर्मचारियों ने नहीं लगवाई है कोरोना वैक्सीन

प्रदेश में कई रोडवेज के नियमित एवं संविदा कर्मचारियों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है। जबकि ईदगाह व मथुरा बस स्टेशन पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि रोडवेज में नियमित एवं संविदा पर मिलाकर 2650 कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों के कोरोना से बचाव को टीका लगे, इसके लिए विभागीय अधिकारी भी प्रयासरत हैं।

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