क्यों हो रहा बदलाव इपीएफओ एक्ट 1952 में बदलाव की तैयारी में है। बदलाव का कारण दुनियाभर में तय की गई उम्र सीमा को बताया गया है। दुनिया के ज्यादातर पेंशन फंड में पेंशन की उम्र सीमा 65 वर्ष है। इसलिए नियम में बदलाव की तैयारी की गई है।
कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव अगले महीने होने वाली ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की बैठक में इस पर विचार हो सकता है। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट से मंजूरी मिलने के बाद श्रम मंत्रालय के जरिये कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ईपीएफओ के मुताबिक इस फैसले से पेंशन फंड को 30 हजार करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों की रिटायरमेंट उम्र दो साल बढ़ सकती है।