लगेगा 66,000 रुपये का दंड रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लापरवाही पर 20 लाख रुपये कीमत के वाहन खरीददार को करीब 66,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। नियम के दायरे में वे भी आएंगे, जिन्होंने गाड़ी किसी और पंजीयन नंबर के लिए दूसरे जिले में आवेदन किया। उन्हें वन टाइम टैक्स का एक तिहाई अदा करना होगा। अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा एवं आईटी गंगाफल के अनुसार, नए एक्ट में 192बी के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में विलंब में जवाबदेही तय है।
एक अक्टूबर से बदला जाएगा डीएल और आरसी नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद 1 अक्टूबर, 2019 से डीएल और आरसी को लेकर बदलाव होगा। पूरे देश में आरसी और डीएल का रंग, लुक, डिजाइन और सिक्यॉरिटी फीचर्स सब सेम होंगे। नए बदलाव के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन को लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रह जाएगी।