वाराणसी में वकील शशांक शेखर द्वारा आईपीसी सेक्शन 124ए (देशद्रोह), 153 (धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 500 (मानहानि) और 505 (भड़काने की कोशिश) और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
बता दें कि शेखर ने अपनी शिकायत में कहा कि वो कौर की टिप्पणियों की वजह से काफी ज्यादा आहत हुए हैं। एक हिंदी अखबार ने एक पुलिस निरीक्षक के हवाले से लिखा, इस मामले की जांच अपराध शाखा के निगरानी सेल को सौंपी जा रही है। जानकारी हो कि हार्ड कौर बॉलीवुड के विभिन्न गानों में अपने पंजाबी रैप गायकी के लिए जानी जाती हैं। यह पहली बार नहीं है जब सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ राजद्रोह कानून लगाया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार-बार कहा गया है कि ऐसा करना इस कानून का दुरुपयोग है।