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लोक सभा निर्वाचन-2019: आखिर क्यों लगी मत गणना स्थलों पर पुलिस, पीएसी और अर्द्ध सैनिक बल, क्या हुआ ऐसा

locationलखनऊPublished: May 23, 2019 08:02:17 am

Submitted by:

Anil Ankur

मतगणना केन्द्र पर आउटर काॅर्डन, इनर काॅर्डन, आइसोलेशन काॅर्डन बनाकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था
 

लखनऊ. प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था द्वारा राज्य के समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 की 23 मई 2019 को होने वाली मतगणना के दृष्टिगत मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीएपीएफ, पीएसी एवं अन्य पुलिस बलों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में परिपत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है।

21 मई, 2019 को जारी परिपत्र के अनुसार जनपद गाजीपुर, मऊ, चन्दौली, आजमगढ़ एवं झांसी में ई0वी0एम0 को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक संदेशों को लेकर असहज स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। इस तथ्य को लेकर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों द्वारा जगह जगह विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ कर दिये गये हैं। प्राप्त आसूचना के अनुसार मतगणना के दिन इस तरह की अफवाहों में और वृद्धि होने की सम्भावना है। इसके दृष्टिगत, पुलिस मुख्यालय द्वारा सी0ए0पी0एफ0 एवं पी0ए0सी0 कम्पनियों का आवंटन किया गया है।
परिपत्र में समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक से मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0ए0पी0एफ0, पी0ए0सी0 एवं अन्य पुलिस बलों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिये जाने की अपेक्षा की गयी है। इसके अनुसार प्रत्येक स्ट्राॅंग रूम/मतगणना केन्द्र में इनर काॅर्डन की सुरक्षा सी0ए0पी0एफ0 से करायी जाये एवं आवश्यकतानुसार सी0ए0पी0एफ0 के सहायतार्थ निःशस्त्र सिविल पुलिस बल को व्यवस्थापित किया जाये। साथ ही, स्ट्रांग रूम/मतगणना केन्द्र के द्वितीय चक्र की सुरक्षा में पी0ए0सी0 एवं सिविल पुलिस को व्यवस्थापित किया जाये।
मतगणना केन्द्र के बाहर तृतीय चक्र की सुरक्षा में यह ध्यान रखा जाए कि 100 मीटर का दायरा पूर्णतया रखा जाये, इसमें किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश न करने दिया जाये तथा सिविल पुलिस, पी0ए0सी0 एवं होमगाड्र्स का सम्यक व्यवस्थापन किया जाये। परिपत्र में कहा गया है कि यह उचित होगा कि 100 मीटर के बाहर एक अतिरिक्त सुरक्षा चक्र बना लिया जाये ताकि प्रथम 100 मीटर के सुरक्षा चक्र पर ही सम्पूर्ण भार न पड़े।
परिपत्र में यह भी उल्लिखित है कि मतगणना के दौरान सुरक्षा के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा-निर्देश मुख्यालय के 17 अप्रैल, 2019 तथा 15 मई, 2019 के माध्यम से जारी कर दिये गये हैं। इन परिपत्रों में मतगणना स्थल की सुरक्षा एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत मतगणना केन्द्र परिसर का माइंस डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर आदि सुरक्षा उपकरणों से एण्टी सेबोटाज चेक तथा डाॅग स्क्वाॅयड से चेक कराने, प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर स्थापित कर उन पर प्रशिक्षित महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मी लगाए जाने की अपेक्षा की गयी है।
इसी प्रकार यह निर्देश भी दिए गए हैं कि मतगणना केन्द्र पर आउटर काॅर्डन, इनर काॅर्डन, आइसोलेशन काॅर्डन बनाकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था (थ्री टियर काॅर्डन) की जाए, जिससे कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मतगणना केन्द्र में प्रवेश न कर सके। प्रत्येक मतगणना एजेण्ट फोटोयुक्त अधिकृत पहचान पत्र धारण करेगा व उसको बिना पहचान पत्र के मतगणना केन्द्र की सुरक्षा का प्रथम घेरा (आउटर काॅर्डन) कदापि पार करने नहीं दिया जाएगा।

इसी तरह प्रत्येक प्रत्याशी, उनके मतगणना एजेण्टों व मतगणना में लगे सभी कर्मियों की पहचान भी उनके पहचान पत्रों द्वारा प्रथम बाहरी काॅर्डन में ही सत्यापित की जाएगी। मुख्य प्रवेश द्वार के पास इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि मतगणना में लगे सभी कर्मियों व उम्मीदवार/एजेण्टों की तलाशी (फ्रिस्किंग) कर ली जाए। यह कार्य स्थानीय पुलिस द्वारा किया जाएगा तथा तलाशी लेते समय शालीनता एवं शिष्टता का व्यवहार किया जाए। महिलाओं की तलाशी (फ्रिस्किंग) के लिए गेट के पास उनकी गरिमा के अनुरूप उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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