दरअसल, सीबीआई की याचिका पर 19 अप्रैल 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, उमाभारती, कल्याण सिंह सहित 21 नेताओं पर ढांचा गिराने के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। आरोपियों में जीवित बचे अन्य लोग कोर्ट में हाजिर होकर जमानत पर हैं। कल्याण सिंह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे।