यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना क्या है
What is UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2021: सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। पर इसके लिये किसानों को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी। इसको ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग के तहत यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना (UP Krishi Yantra Subsidy Yojana) लागू की गई है। इस योजना में किसान ट्रैक्टर (Tractor) से लेकर पंपसेट (Pumping Set) तक कुछ भी खरीदेंगे तो उन्हें 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी विभिन्न कृषि यंत्रों (Farm Machinary) के लिये अलग-अलग तय है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के लिये प्रोत्साहित करना है, ताकि उत्पादन बढ़े और उनकी आर्थिक स्थिति सुधार आए।
कौन ले सकता है लाभ
UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2021: कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में लघु और सीमांत किसान शामिल किये गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भी इस योजना का फायदा ले सकते हैं। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप किसान हैं और कृषि यंत्र खरीदने का इरादा है तो देर न करें।
कैसे लें कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ
How to Apply in UP Krishi Yantra Subsidy Yojana: कृषि यंत्र सब्सिडी योजना का लाभ लेना बेहद आसान है। उत्तर प्रदेश कृषि यंत्र सब्सिडी योजना टोकन सिस्टम पर आधारित है। टोकन पाने के लिये कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और वहां ऑनलाइन टोकन जेनरेट करें।
How to Generate Tokan of UP Krishi Yantra Subsidy Yojana 2021
ऐसे जेनरेट करें टोकन
कौन कौन से यंत्र खरीद सकते हैं
किसान कस्टम हायरिंग सेंटर पर कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान ट्रैक्टर, पंपसेट, मिनी राइस मिल, आलू खुदाई की मशीन, रोटावेटर, मल्टीक्राॅप थ्रेसर, पावर टिलर, लेजर लैंड लेवलर, स्प्रिंकलर आदि पर अनुदान पाया जा सकता है। इसकी लिस्ट निचे अनुदान के साथ दी गई है।
देनी होगी जमानत राशि
कृषि यंत्र सब्सिटी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ लेने के लिये 10 हजार रुपये तक के यंत्रों पर किसानों को कोई जमानत राशि नहीं देनी होगी। 10 हजार से उपर एक लाख रुपये तक के यंत्र के लिये 2,500 रुपये देने होंगे। अगर कृषि यंत्र एक लाख से अधिक दाम होगा तो अनुदान के लिये 5,000 रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।
किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी
तय सब्सिडी प्रतिशत या निर्धारित अधिकतम लाभ मूल्य से अधिक नहीं दी जाएगी। सब्सिडी को तीन 50, 40 और 25 प्रतिशत की कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों कैटेगरी के यंत्र अलग-अलग हैं।
50 प्रतिशत सब्सिडी
स्प्रिंकलर सेट- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 75,000 रूपए में जो भी कम हो। बुंदेलखंड क्षेत्र में 90 प्रतिशत का अनुदान है।
लेजर लैण्ड लेवलर- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रूपए में जो भी कम हो
रोटावेटर- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000 रूपए जो भी कम हो
जीरोटिल सीडड्रिल ,सीडड्रिल ,मल्टी क्राफ्ट थ्रेशर रिज फेरो प्लांटर- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या 15,000 रूपए जो भी कम हो
पम्पसेट (7.5 H.P. तक का)- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रुपये में जो कम हो
पम्प सेट- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000 रूपए में जो कम हो
फुट स्प्रेयर ,नैपसैक स्प्रेयर ,पावर स्प्रेयर- तय मूल्य का 50 प्रतिशत या या अधिकतम 3,000 रूपए में जो भी कम हो
40 प्रतिशत सब्सिडी
पावर टिलर (8 H.P. या उससे अधिक)- तय मूल्य का 40 प्रतिशत या 45,000 रुपये में से जो कम हो
शुगर केन कटर प्लांटर, रीपर,जीरोटिल सीड ड्रिल, बाइंडर- तय मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम रूपए 20,000 रुपये में जो भी कम हो
25 प्रतिशत सब्सिडी
ट्रैक्टर (40 H.P. तक)- तय मूल्य का 25 प्रतिशत या 4,5000 रुपये में से जो भी कम हो
ऐरो ब्लास्ट स्प्रेयर- तय मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 25,000 रूपए में जो भी कम हो
पावर थ्रेशर- तय मूल्य का 25 प्रतशित या अधिकतम 12,000 रुपये में जो भी कम हो
ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर- तय मूल्य का 25 प्रतिशत या अधिकतम 4000 रूपए में जो भी कम हो
विनोइंग फैन, चेफ कटर (मानव चलित)- तय मूल्य का 25प्रतिशत या अधिकतम 2000 रूपए में जो भी कम हो