इस शर्त में मिलेगा भत्ता इस निर्देश के मुताबित आवास भत्ते की सुविधा तभी मिलेगी जब सरकार उन्हें कोई आवास उपलब्ध नहीं करा रही हो। आवास भत्ते की राशि 10 हजार रुपये होगी। दरअसल, बड़ी संख्या में विभागों, निगमों, उपक्रमों, परिषदों, आयोगों और अन्य संस्थाओं में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकारों की नियुक्तियां हुई हैं। इन्हें आवास उपलब्ध नहीं हो पाए हैं और आवास भत्ते की सुविधा भी नहीं मिल रही है। इसी सुविधा के लिए बुधवार को शासनादेश जारी हुआ है।
जानकारी हो कि आवास भत्ते के लिए समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) शासनकाल में दिसंबर 2014 में आदेश जारी हुआ था।