प्रशासन पर होगी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक इस वर्ष लोगों को सड़कों और चौराहों पर मूर्तियों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कंटेंनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन स्थल को पहले ही चिंहित कर उस पर साइट प्लान बनाना अनिवार्य होगा। जिससे मौके पर कोविड की गाइडलान का पालन कराया जा सके। पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि चौराहों पर कोई भी मूर्ति या फिर ताजिया न रखी जाए। वहीं मूर्ति स्थापना, मेला, जागरण के लिए आयोजनकर्ता को जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
इन त्योहारों को लेकर तैयारी मुख्य सचिव आरके तिवारी द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में अक्टूबर से दिसंबर तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान दुर्गा पूजा, दिवाली, दशहरा, बारावफात, छठ पूजा और क्रिसमस जैसे त्योहारों को मनाया जाएगा। इनके लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। सरकार ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले 13 प्रमुख त्योहारों को लेकर विशेष तैयारी की है।
सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग जरूरी आयोजन स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए फर्श पर गोल घेरा बनाना अनिवार्य होगा। इस दौरान कार्यक्रम में प्रवेश व बाहर जाने के लिए अलग-अलग गेट बनाने होंगे। साथ ही सभी लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की राहत नहीं गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार का आयोजन करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी। इसके साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी इस दौरान घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।