पांच से अधिक न हों एकत्रित गाइडलाइन में ये भी कहा कि पांच या अधिक व्यक्ति बिना अनुमति के एक समूह में एकत्रित नहीं होंगे। जो दिशानिर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि धार्मिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, प्रसाद वितरण और टेंट लगाने पर प्रतिबंध है। बिना अनुमति रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग दंडनीय माना जाएगा। साथ ही धार्मिक स्थानों में झंडे और बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे।
सोशल साइट्स पर न फैलें फेक न्यूज नवीन अरोड़ ने कहा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने से बचें। सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन्स यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ग्रुप में फेक न्यूज या भड़काऊ संदेश न पोस्ट करे। अगर कोई भी ग्रुप का सदस्य ऐसा करता है तो एडमिन मैसेज डिलीट करने से पहले उसे ग्रुप से निकाल दे और पुलिस को तुरंत सूचित करें।
ये भी पाबंदियां