scriptज्ञानवापी सुनवाई: विदेशी यात्री का दावा परिसर में मौजूद था शिवलिंग, महिलाएं करती थीं पूजा | gyanvapi case hearing will be held in the district judge's court today | Patrika News

ज्ञानवापी सुनवाई: विदेशी यात्री का दावा परिसर में मौजूद था शिवलिंग, महिलाएं करती थीं पूजा

locationलखनऊPublished: May 23, 2022 09:55:30 am

Submitted by:

Prashant Mishra

gyanvapi केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहासकार प्रोफेसर एवं चतुर्वेदी के शोध से पता चला है कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो उसने फरमान जारी करते हुए कहा कि बनारस में ब्राह्मणों के धार्मिक कामकाज में व्यवधान ना डाला जाए पुराने मंदिरों को ना गिराया जाए और नए मंदिर बनने दिए जाएं।

gyan2.jpg
gyanvapi ब्रिटिश दार्शनिक एवं यात्री पीटर मुंडी ने अपनी किताब में मंदिर में भगवान शिव की पूजा का उल्लेख किया है। किबात में लिखा है कि बिना नक्काशी किए हुए पत्थर को महिलाएं पूछ रही हैं। दूध गंगाजल, फूल और चावल चढ़ा रही हैं। लोग इसे महादेव का शिवलिंग कहते हैं। यह चारों तरफ एक दीवार से घिरा हुआ है। वहीं, पानी गिरने के लिए एक रास्ता भी बनाया गया है। ब्रिटिश यात्री ने अपनी किताब यूरोप और एशिया में पीटर मुंडी की यात्रा में दावा किया है कि वहां एक शिवलिंग मौजूद था। शाहजहां के शासनकाल में वह बनारस आए थे और इसी दौरान उसने एक किताब भी लिखी थी। ज्ञानवापी gyanvapi मस्जिद बनने से पहले पीटर 1632 में बनारस आया था उसने परिसर में होने वाली पूजा का जिक्र किया है।
आज कोर्ट में सुनवाई

Gyanvapi: ज्ञानवापी मामले में आज सोमवार को जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में सुनवाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस मामले में अदालत को 8 सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें जिला जज की अदालत में होने वाले सुनवाई पर टिकी हैं। ज्ञानवापी gyanvapi परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने पुष्कर दायर वाद कि सोमवार को जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई होगी। जिला जज की अदालत में नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद की उपयोगिता पर पर पहले सुनवाई होगी।
जिला जज की कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस

gyanvapi सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठने वाली मस्जिद पक्ष की दाखिल अर्जी पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का जिला जज को आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को सुनवाई करते हुए मामले की जटिलता और संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से जिला जज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया है।
ये भी पढ़ें: Gama Pahalwan: जब रुस्तम-ए-जहां गामा को यूपी के चन्द्रसेन टिक्की वाले ने दी पटकनी, गामा पहलवान के रोचक किस्से

श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन के लिए दायर हुआ था वाद
बीते 18 अगस्त 2021 नई दिल्ली निवासिनी राखी सिंह एवं बनारस की चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, रेखा पांडे, मंजू व्यास व सीता साहू ने ज्ञानवापी gyanvapi से मां श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने एवं परिसर स्थित अन्य देवी-देवताओं की विग्रह को सुरक्षित रखने की मांग करते हुए सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत में वाद दायर किया था।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो