इन शिक्षिकाओं को होगा फायदा हाईकोर्ट के इस आदेश से ऐसी शिक्षिकाओं को फायदा होगा जो उस जिले में 5 साल से कम सर्विस होने के कारण पति की तैनाती वाले जिले में ट्रांसफर नहीं करा पा रही थीं। इस मामले में कई शिक्षिकाओं की याचिका पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नियमावली 2008 के अनुसार अंतरजनपदीय तबादले के लिए शिक्षक की एक ही जिले में कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। इससे पहले तबादला दूसरे जनपद में नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नियम 8 (2) (डी) में प्रावधान है कि विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष से कम अवधि में भी तबादला किया जा सकता है।
विभाग स्वीकार करे इनके आवेदन याचिकाकर्ता शिक्षिकाओं ने पति की तैनाती वाले जिले में तबादले की मांग की थी, और ऑनलाइन आवेदन किया था। लेकिन इनका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। जबकि नियम के तहत पति- पत्नी एक ही जिले में तैनाती की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा महिला अपने सास- ससुर के निवास वाले जिले में भी तैनाती की मांग कर सकती है। हाईकोर्ट ने कोर्ट ने कहा कि विशेष नियम सामान्य नियम पर प्रभावी होगा। हाई कोर्ट ने इसके तहत विभाग से याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया। साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अगली तारीख 6 फरवरी को बेहतर सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।