याची का कहना था कि एसडीएम बिसौली का आदेश अवैध है। इससे याची के मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाकर अजान पढ़ने के मूल अधिकार व कानूनी अधिकार का हनन किया गया है। इस कारण से एसडीएम पर 3 दिसंबर 2021 का लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति न देने का आदेश रद्द किया जाए। याची ने 20 अगस्त 2021 को अर्जी दी थी। जिसे एसडीएम ने निरस्त कर दिया था। मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान देना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने बदायूं से बिसौली तहसील में धर्मपुर गांव की नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाकर अजान देने की अनुमति न देने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है ।
इधर ज्ञानवापी परिसर में 4 घंटे चला सर्वे बाहर नारेबाजी अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में पौने 4 घंटे तक सर्वे और वीडियोग्राफी हुई। इस दौरान बाहर सड़क पर दोनों पक्षों की ओर से जमकर नारेबाजी हुई। सर्वे के दौरान एहतियातन आसपास की दुकानें लोगों ने बंद रखीं। कमीशन की कार्यवाही के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्रा अन्य लोगों के साथ शुक्रवार को 3:15 बजे सर्वे के लिए परिसर में पहुंचे और शाम 7:00 बजे बाहर निकले। सर्वे का कार्य शनिवार को भी जारी है। कमीशन को 10 मई को अपनी रिपोर्ट जिला अदालत को देनी है। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन को लेकर दायर याचिका पर जिला अदालत ने कमीशन बैठाकर सर्वे व वीडियोग्राफी का आदेश दिया है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में कमीशन की कार्यवाही शुरू हुई ज्ञानवापी पहुंचे अधिवक्ताओं की भी जांच की गई इसके बाद अंदर प्रवेश दिया गया। सर्वे के चलते ज्ञानवापी परिसर के आसपास सुबह से ही गहमागहमी रही। अंजुमन इंतजा मियां सामाजिक कमेटी से जुड़े लोगों ने सर्वे टीम को परिसर में बैरिकेडिंग के आगे मस्जिद में नहीं जाने दिया। कमेटी से जुड़े पांच अधिवक्ताओं में से एक अभय यादव ने कहा कि कोर्ट के आदेश से इधर काम हुआ तो शिकायत करेंगे।