यूपी के डीजीपी को हाईकोर्ट का आदेश, अगले तीन माह तक हर कोई पहने मास्क
- कोर्ट ने कहा -वैक्सीनेशन में अभी समय लगेगा, इसलिए ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी को आदेश दिया है कि अभी तीन महीने तक मास्क पहनना अनविार्य रहे। इसमें किसी तरह की ढील न दी जाए। कोर्ट ने सौ फीसदी मास्क पहनना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आई जरूर है, लेकिन सभी लोगों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। इसलिये इसमें किसी तरह की लापरवाही ठीक नहीं। कोर्ट ने संक्रमण से बचाव के मद्देनजर न सिर्फ मास्क पहनने को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया है बल्कि शिक्षण संस्थानों व रिहायशी इलाकों में वेंडिंग जोन और राज का बाजार खोलने पर रोक लगा दी है।
कोरोना संक्रमा से बचाव और इसके लिये किये जा रहे उपायों व प्रयागराज में यातायात व्यवस्था की निगरानी करने वाली जस्टिस सिद्घार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की बेंच ने प्रयागराज के डीएम और एसएसपी को आदेश दिया है कि वो माघ मेले में आने और रहने वालों के मास्क पहनने पर निगरानी और बढ़ाएं।
वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की योजना और जानकारी के साथ बेहतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल के पोस्ट कोरोना वार्ड में वाईफाई उपलब्ध कराने और मास्क पहनने पर जोनल ऑफिसर का हलफनामा मांगा है।
अवैध निर्माण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने पुलिस थानों के सामने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाने को कहा है। इसके साथ ही प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा निगम को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि अवैध कब्जा हटाने के बाद वहां फिर से अतिक्रमण न हो। इसके अलावा पीडीए द्वारा दी गई जानकारी, छह व्यावसायिक संस्थानों, आठ नर्सिंग होम्स और दूसरे संस्थानों में अंडरग्राउंड पार्किंग बहाल करने का चंदन शर्मा और शुभम द्विवेदी कोर्ट कमिश्नर को मुआयना कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
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