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बिना जांच किए तारीख पर बुलान अपराध- हाईकोर्ट ने कहा नहीं होगा आदेशों का उल्लंघन

locationलखनऊPublished: May 20, 2019 04:03:21 pm

Submitted by:

Anil Ankur

हाईकोर्ट ने कहा नहीं होगा आदेशों का उल्लंघन

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लखनऊ।
बिना जाँच किये, सुनवाई में अपीलकर्ता पर सुनवाई में जबरन उपस्थित होने का दबाव बना कर अनाधिकार सुनवाई की तारीखों पर आपत्ति की है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संलग्न आदेश का संज्ञान ले कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग न्यायालय नहीं है इसलिए आयोग को मनमाने तरीके से कोर्ट की तरह सुनवाई की तारीखें लगाने का अधिकार नहीं है फिर भी कुछ जानते समझते हुए पिक एंड चूज की नीति से चयनित सूचना आयुक्त अपने आपको न्यायाधीश मानते हुए RTI ACT 2005 में आदेशित व्यवस्था का स्पस्ट उल्लंघन करते हुए अनाधिकार सुनवाई की लम्बी लम्बी नियत करते हुए एक्ट का उल्लंघन कर नागरिक उत्पीड़न करने और भ्रस्टाचार को पोषित करने/लाभ अर्जित करने मेंलगे है जो लोक तंत्र को नस्ट करना है.

सूचना आयोग द्वारा उक्त प्रकार जन सूचना अधिकारिओ एवं अपीलीय अधिकारिकारीओं को दिए जा रहे संरक्षण के चलते उक्त जिलाधिकारी लख़नऊ के अपीलीय /जन सूचना अधिकारी ने कोई सूचना नहीं दी है जो कि राजस्व सहिता के क्रियान्वयन से सम्बंधित सूचना है इससे एक बड़े स्तर पर भ्रस्टचार का चलित होना इंगित होता है .
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के संलग्न आदेश का अनुपालन कराये तथा इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाये तथा इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के संलग्न आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इसे भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाये .
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