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राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह बदलने की याचिका पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से किया जवाब तलब

locationलखनऊPublished: Feb 18, 2021 07:04:15 pm

Submitted by:

Hariom Dwivedi

न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश अधिवक्ता श्रद्धा त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया

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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा व विधानसभा चुनावों में हर बार निर्दलीय प्रत्याशियों की तरह राजनीतिक दलों के आरक्षित चुनाव चिन्ह भी बदलने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश अधिवक्ता श्रद्धा त्रिपाठी की जनहित याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि जिस तरह हर बार आम चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह बदल दिया जाता है उसी तरह वर्ष 1961 के सम्बंधित चुनाव नियमों के तहत, राजनीतिक दलों के आरक्षित चुनाव चिन्ह भी हर बार चुनाव में बदले जाने चाहिए। उधर, चुनाव आयोग की तरफ से अधिवक्ता ने याचिका को सुनवाई लायक होने( ग्राह्यता) के मुद्दे पर आपत्तियां उठाईं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को याचिका पर जवाबी हलफ़नामा दाख़िल करने को तीन हफ्ते का समय दिया। इसके बाद याची की तरफ से सप्ताह भर में प्रतिउत्तर दाख़िल किया जा सकेगा। इसके बाद अदालत ने इस याचिका को, पहले की एक अन्य याचिका के साथ ग्राह्यता के बिन्दु पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए हैं।
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