लखनऊ

68500 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने CBI जांच पर लगाई रोक

68500 शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने CBI जांच पर लगाई रोक

लखनऊDec 11, 2018 / 03:13 pm

Prashant Srivastava

कोर्ट ऑर्डर

लखनऊ. हाल ही में हुई 68500 शिक्षका भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ रोक लगा दी है। इसके तहत सीबीआई जांच पर भी रोक लगा दी गई है। लखनऊ खंडपीठ के एकल जज के इस निर्णय पर हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने रोक लगा दी है। बता दें कि बीते 1 नवंबर को आए इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने विशेष अपील दायर की थी। इसकी सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने एकल जज के इस पर रोक लगा दी है।मंगलवार को चली करीब दो घंटे की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया हैं। वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र पेश हुए। 21 दिसंबर को याचिका पर हाईकोर्ट अपना निर्णय सुना सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उन सभी 41 याचियों को पक्षकार बनाने के लिए कहा है, जिनकी याचिकाओं पर पुराना निर्णय दिया गया था।
सरकार ने की थी अपील

बत दें कि सरकार ने विशेष अपील में हाईकोर्ट की एकल पीठ का सीबीआई जांच का आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की थी। साथ ही अन्य आदेशों पर भी रोक के लिए निवेदन किया था। बीते दिनों हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए थे। 68500 पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा कि वह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती. जस्टिस इरशाद अली ने कहा था कि परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से लेकर अफसरों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं।
शुरु हुआ कॉपियां का पुनर्मूल्यांकन


परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) लखनऊ में शुरू हो गया है। कॉपियों की दोबारा जांच तीन-चार दिन पहले शुरू हुई है जो कि वीडियोग्राफी के बीच कराई जा रही है। शिक्षा विभाग के आधा दर्जन अफसरों की निगरानी में शिक्षक जांच कर रहे हैं।. 69000 सहायक अध्यापक भर्ती का ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के साथ ही 68500 में सफल लेकिन परिणाम में फेल अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ गई है। वैसे तो जल्द से जल्द पुनर्मूल्यांकन कराने की बात कही जा रही है लेकिन 31 हजार से अधिक कॉपियों की दोबारा जांच में कम से कम एक महीने का समय लगने का अनुमान है।अभ्यर्थियों का कहना है कि पुरानी भर्ती के खाली पदों को भरे बगैर सरकार ने नई भर्ती शुरू कर दी है जो गलत है। 69000 भर्ती के खिलाफ याचिका करने का निर्णय लिया है।

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