टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती में कंंप्यूटर शिक्षक का पद जोड़ने का मामला, हाईकोर्ट ने कहा सम्बंधित प्राधिकारी से मिले याची
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी- पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंंप्यूटर शिक्षक का पद जोड़ने के आग्रह के मामले में याचियों को सम्बंधित प्राधिकारी (अफसर) के समक्ष अपनी यह मांग रखने की छूट दी है।

लखनऊ. हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी- पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंंप्यूटर शिक्षक का पद जोड़ने के आग्रह के मामले में याचियों को सम्बंधित प्राधिकारी (अफसर) के समक्ष अपनी यह मांग रखने की छूट दी है। साथ ही वापस लिए जाने के आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायामूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश नरेंद्र कुमार मिश्र व एक अन्य व्यक्ति की जनहित याचिका पर दिया। इसमें याचियों ने टीजीटी- पीजीटी सहायक शिक्षक भर्ती में कंंप्यूटर शिक्षक का पद भी शामिल करने के निर्देश राज्य सरकार समेत पक्षकारों को देने की गुजारिश की थी। याचियों का कहना था कि स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाती है लिहाजा वहां इसके शिक्षक भी होने चाहिए। उधर, राज्य सरकार की तरफ से सरकारी भी पेश हुए। मामले की सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता ने कोर्ट से, याचिका वापस लेने और सम्बंधित अफसर के समक्ष अपनी यह मांग रखने की छूट दिए जाने का आग्रह किया। अदालत ने इसके तहत, याचियों को यह छूट देते हुए वापस लिए जाने के आधार पर याचिका को खारिज कर दिया।
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