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इतने वर्ग मीटर के मकान मालिकों को नहीं देना पड़ेगा हाउस-वाटर और सीवर टैक्स, बड़ी खुशखबरी

locationलखनऊPublished: Jun 24, 2020 02:03:04 pm

(Coronavirus in UP) कोरोना संकट काल में आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है।

इतने वर्ग मीटर के मकान मालिकों को नहीं देना पड़ेगा हाउस-वाटर और सीवर टैक्स, बड़ी खुशखबरी

इतने वर्ग मीटर के मकान मालिकों को नहीं देना पड़ेगा हाउस-वाटर और सीवर टैक्स, बड़ी खुशखबरी

लखनऊ. कोरोना संकट काल में आपके लिए बड़ी राहत भरी खबर है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2020-21 (Financial Year 2020-21) में आपका हाउस टैक्स (House Tax) और वाटर (Water Tax)-सीवर टैक्स (Sewer Tax) माफ हो सकता है। आने वाली 26 जून को होने वाली नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाने की तैयारी है। नगर निगम कोरोना संक्रमण की वजह से शहर के मकान मालिकों को राहत देने की कोशिश कर रहा है।

 

नहीं देना होगा टैक्स

नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में 600 वर्ग मीटर तक के मकान मालिकों को हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स में छूट देने पर मंथन होगा। अगर सभी की सहमति बनी तो लोगों को इस वित्तीय वर्ष में ये सारे टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के मूल बजट को भी मंथन के लिए रखा जाएगा। इसके अलावा नगर निगम की सीमा में सबमर्सिबल पंप की स्थापना और उनके मेंटीनेंस की जिम्मेदारी जलकल को दी जाएगी।

 

मानदेय भी बढ़ेगा

नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में मार्ग प्रकाश विभाग में तैनात कार्यदाई संस्था के तीन अवर अभियंताओं का मानदेय हर महीने 9000 से बढ़ाकर 20500 करने, नगर निगम कर्मचारियों की तरह जलकल विभाग के कर्मचारियों को 250 रुपए हर महीने का नगर निगम भत्ता देने और जलकल विभाग में कार्यदाई संस्था के कंप्यूटर ऑपरेटरों का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 10 हजार रुपए महीने करने को लेकर भी विचार होगा।

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