साथ में लाने होंगे या दस्तावेज आवेदन करने के लिए आवेदन प्रारूप के साथ आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे। पीड़ित परिवार को मृतक की आरटीपीसीआर, एंटीजन या सिटी स्कैन की रिपोर्ट की फोटो कॉपी जमा करनी होगी। कोरोना से मृत सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट हो कि मृत्यु कोरोना संक्रमण से हुई है की फोटो कॉपी। मृतक का आधार कार्ड व मृतक के आश्रित की बैंक पासबुक की फोटो कॉपी प्रारूप के साथ जमा करनी होगी।
पीड़ित अपने जिले में करें आवेदन कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिजन अपने जिले में ही डीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं आवेदन के बाद डीएम आवेदन की स्वीकृति व राशि भुगतान की कार्यवाही करेंगे। उन परिस्थितियों में जब व्यक्ति किसी दूसरे जिले का होगा और उसकी रिपोर्ट किसी दूसरे जिले में कराई गई है ऐसे में स्टेट सर्विलांस ऑफिसर प्रकरण को मृत व्यक्ति के मूल निवास के जिले में ट्रांसफर करेगा उसके बाद डीएम मामले की जांच कर आर्थिक मदद देने का काम करेंगे।