नए साल में शुरू करें खुद का बिजनेस, UP सरकार दे रही 10 लाख तक का लोन, जानें पूरी प्रक्रिया
Highlights
- Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojan के तहत ले सकते हैं 10 लाख का लोन
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण युवाओं के लिए की थी योजना की शुरुआत
- उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवती ले सकते हैंमुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शुरुआत की है। इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक-युवती योजना का लाभ ले सकते हैं। बता दें कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) है। योजना के तहत युवा 10 लाख का लोन (Loan of 10 Lakhs) ले सकते हैं। यह योजना प्रदेश की सरकारी योजनाओं में शामिल है। इस योजना को लेकर युवाओं के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। इसलिए उनका जवाब जानना बेहद जरूरी है, तो आइये आज जानें इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब और पूरी प्रक्रिया-
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Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana Uttar Pradesh योजना का उद्देशय क्या है?
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन देती है, ताकि वह खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। यह योजना खासतौर पर उत्तर प्रदेश के गरीब बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग सेंटर और आईटीआई से प्रशिक्षण लेने वाले बेरोजगार युवा लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएं भी योजना का लाभ उठा सकती हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
युवाओं के मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि वह इस योजना के लिए पात्र हैं भी या नहीं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी निवासी युवक-युवतियां ही मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना का लाभ उठा सकतेे हैं। इस योजना का लाभ कुल लाभार्थियों की संख्या में से 50 फीसदी जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिलता है। वहीं पॉलीटेक्निक और आईआईटी से टेक्निकल ट्रेनिंग करने वाले बेरोजगार युवक-युवतियों को प्राथमिकात दी जाती है।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में आवेदक की उम्र सीमा क्या है?
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच वाले लोग आवेदन के पात्र हैं। इसके साथ ही एसजीएसवाई, सरकारी प्रशिक्षण प्राप्त, परंपरागत कारीगर, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाएं भी पात्र हैं। योजना के तहत उन युवाओं को प्राथमिकता मिलती है, जिन्होंने रोजगार के लिए सेवायोजन कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराया हो।
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनाका लाभ लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिएं?
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक को जहां भी व्यवसाय शुरू करना है उस स्थान की एक प्रमाणित कॉपी होनी भी जरूरी है।
Mukhyamantri Gramodyog Rojgar Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट http://upkvib.gov.in/ पर जाएं। यहां ऊपर की तरफ आपको बॉक्स में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना लिखा दिखेगा। इस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुलेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें लिखा दिखेगा। क्लिक करते ही एप्लीकेंट लॉगिन मांगेगा, जिसके नीचे बॉक्स में न्यू एप्लीकेंट पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें जानकारी भरने के बाद Register बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। फिर आप My Application, Upload Document, Final Submission पर जरूरी दस्तावेज आदि की जानकारी देते हुए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त कर दें।
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