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आबकारी विभाग ने बदला 85 साल पुराना नियम, जानें बीयर बार खोलने के नियम और लाइसेंस प्राइस

locationलखनऊPublished: Mar 06, 2019 01:14:12 pm

Submitted by:

Neeraj Patel

यूपी सरकार ने बियर बार खत्म करने का फैसला लिया है, अब नई आबकारी नीति के तहत यूपी आबकारी टेंडर मिलेगा। जानें कैसे खोलें बियर बार लाइसेंस और क्या है यूपी में बियर बार खोलने का प्रोसेस
 

लखनऊ. योगी सरकार ने नई नीति के तहत 1 अप्रैल 2019 से यूपी में बीयर बार लाइसेंस (Beer Bar License in UP) खत्म करने का फैसला लिया हैं। इसके साथ ही बीयर बार लाइसेंसों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया हैं। बता दें कि सरकार द्वारा शराब असोसिएशन नई आबकारी नीति में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। बीयर बार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अब आबकारी विभाग सीधे बार लाइसेंस उपलब्ध कराएगा। जिसके लिए उम्मीदवारों को अब पूरे सालभर के लिए 8 लाख 80 हजार फीस चुकानी होगी।

अब उम्मीदवारों को लेना होगा बार लाइसेंस

योगी सरकार के एक अप्रैल 2019 से बीयर बार लाइसेंस (Beer Bar License) खत्म करने के फैसले को लेकर आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि आबकारी विभाग के नए नियम के अनुसार बीयर बार लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बीयर बार लाइसेंस की जगह केवल बार लाइसेंस की ही अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही अगर कोई अपने होटेल और रेस्‍तरां में बीयर बार का लाइसेंस लेना चाहता है तो उसे भी बार लाइसेंस लेना पड़ेगा लेकिन उसे बीयर बार का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

आबकारी विभाग ने तोड़ा 85 साल पुराना नियम

आबकारी विभाग ने नई नीति के तहत बीयर बार लाइसेंस के 85 साल पुराने नियम को बदलकर बीयर बार लाइसेंस धारकों को जोरदार झटका दिया है। बीयर बार लाइसेंस के 85 साल पुराने नियम को बदलने के साथ ही बीयर बार लाइसेंस के नवीनीकरण प्रक्रिया को भी 1 अप्रैल 2019 से खत्म करने का निर्णय लिया हैं। यानि अब आबकारी विभाग के इस बदलाव के बाद 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

बार लाइसेंस के लिए देने होंगे 8.80 लाख रुपए

आबकारी विभाग के इस बदलाव के बाद उम्मीदवारों को 1 अप्रैल 2019 से बीयर बार लाइसेंस की जगह बार लाइसेंस की दिया जाएगा। इसके लिए बार लाइसेंस धारकों को 8 लाख 80 हजार रुपए सालाना फीस देनी होगी। बता दें कि इससे पहले बीयर बार लाइसेंस धारकों को 2.5 लाख रुपए सालाना फीस देनी होती थी लेकिन अब उन्हें बार लाइसेंस के लिए अब 1 अप्रैल 2019 पहले की अपेक्षा चार गुना ज्यादा सालाना फीस देनी होगी। जो उम्मीदवार 8.80 लाख रुपए बियर बार लाइसेंस का प्राइस देगें उन्हें ही बार लाइसेंस खोलने की अनुमति दी जाएगी।

ये है यूपी में बियर बार खोलने की स्टेप वाई स्टेप हिन्दी में पूरी जानकारी (know how to ope beer bar ar in up step by step full jankari in hindi)

1- बियर बार खोलने के लिए आपके पास 8.80 लाख रुपए होने जरूरी है।
2- बियर बार खोलने के लिए आपको आबकारी विभाग और उसकी अधिकारिक वेबसाइट से पूरी जानकारी लेनी होगी।
3- बियर बार खोलने के लिए आपको आवेदन फार्म के साथ जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि आबकारी विभाग को उपलब्ध कराने होंगे।
4- इसके बाद सरकार द्वारा पूरी कार्रवाई के बाद अनुमति दी जाएगी।
5- सरकार द्वारा अनुमति मिलने के बाद ही आप बियर बार खोल सकते हैं।

बियर बार कैसे खोले?

अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बियर बार खोलना चाहता है तो सबसे उसको अपने जिले के आबकारी विभाग में जाकर सरकारी अधिकारियों से संपर्क करना होगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा आपको एक बार लाइसेंस का आवेदन फार्म दिया जाएगा। इसके बाद उस फार्म को भरकर उसके साथ पूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान-पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता संख्या आदि जमा करने होंगे। इसके बाद जब सरकार द्वारा पूरी कार्रवाई के बाद अनुमति मिल जाएगी तब आप बियर बार खोल पाएंगे।

अगर आप बियर बार खोलने के लिए अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की ऑफीशियल वेबसाइट upexcise.in और upexciseonline.in पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं।

 

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